निर्वाचन आयोग द्वारा कर्मचारियों के लिए मतदान हेतु डाक मत पत्र जारी किया जाता है , इसके लिए चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों को पहले ही आवेदन देना होता है। यह प्रक्रिया कर्मचारियों को प्रशिक्षण के दौरान ही करना पड़ता है। जिन कर्मचारियों द्वारा डाक मत पत्र के लिए फार्म 12 भरा जाता है उन्हें ,उनके पते पर डाक मत पत्र भेज दिया जाता है। जिससे कर्मचारी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते है।
हेलो दोस्तों नमस्कार onlinebharo.com में आपका स्वागत है। आज एक नए और उपयोगी जानकारी इस आर्टिकल में दिया जा रहा है जो प्रत्येक कर्मचारी को जरूर जानना चाहिए। डाक मत पत्र क्या होता है और इससे हम अपने मताधिकार का उपयोग कैसे कर सकते है। इसके बारे में जरूर जानें।
डाक मत पत्र क्या है ? What Is Postal Ballot
डाक मत पत्र जैसे कि नाम से स्पष्ट है ऐसा मत पत्र जो डाक के माध्यम से प्राप्त हो डाक मत पत्र कहलाता है। यह मत पत्र निर्वाचन आयोग द्वारा उन कर्मचारियों को जारी किया जाता है जो निर्वाचन के कार्य में लगे होते है औरत मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र में मत नहीं डाल सकते है।
मतदान का अधिकार सभी नागरिकों को है जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और जिनका नाम मतदाता सूचि में दर्ज है। इसीलिए निर्वाचन आयोग द्वारा कर्मचारियों को उनके मताधिकार के लिए मत पत्र जारी किया जाता है जिससे वे अपने मत का प्रयोग कर सके।
डाक मत पत्र के लिए आवेदन कैसे करें
निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारी डाक मत पत्र के लिए प्रशिक्षण के दौरान डाक मत पत्र के लिए आवेदन कर सकते है। इसके लिए कर्मचारियों को प्रारूप -12 (Form-12) भरना होता है। यह प्रपत्र प्रशिक्षण स्थल में आसानी से उपलब्ध रहता है।
प्रशिक्षण के दौरान इस प्रपत्र को रिटर्निंग आफिसर के नाम से भरा जाता है। जो सम्बंधित रिटर्निंग आफिसर को भेज .वहां कर्मचारी के द्वारा भरे गए प्रारूप 12 की जांच के पश्चात् दिए गए पते पर डाक मत पत्र जाता है।
डाक मत पत्र के लिए प्रारूप 12 कैसे भरें
प्रारूप 12 कैसे भरें इसके लिए आपको भरे हुए प्रपत्र का लिंक नीचे दिया जा रहा है। उससे आप बहुत आसानी से प्रारूप 12 को भर सकते है। प्रपत्र में कुछ मुख्य बिंदु है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए।
प्रारूप -12 के मुख्य बिंदु इस प्रकार है –
1 . संसदीय निर्वाचन क्षेत्र – इसमें आपको अपने संसदीय क्षेत्र का नाम लिखना है। छत्तीसगढ़ में कुल 11 संसदीय क्षेत्र है। जिसमे लोकसभा निर्वाचन के दौरान सांसदों का निर्वाचन होता है।
2 . विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र – इस भाग में आपको उस विधानसभा का नाम और क्रमांक भरना है जिस विधानसभा के निर्वाचक नामावली में आपका नाम दर्ज है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र है।
3 . निर्वाचक नामावली के भाग संख्या – यह उस मतदान केंद्र का क्रमांक होता है जिसमे आपका नाम वहां के मतदाता सूचि में दर्ज है।
4 . निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या – यह मतदान केंद्र में मतदाता की क्रम संख्या होती है जो मतदाता सूचि के चिन्हित प्रति में दर्ज रहती है। इसी क्रम के अनुसार मतदाता की पहचान की जाती है।
मुझे मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजा जाये
प्रारूप 12 में डाक मत पत्र के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों को अपना पता भी देना अनिवार्य है। क्योंकि कर्मचारी को जिन्होंने मतपत्र के लिए आवेदन किया है। उसका मतपत्र डाक के माध्यम से उसी पते में पहुंचाया जाता है। पता को आप अपने घर या कार्य स्थल का दे सकते है।
ऊपर बताये गए सभी बिंदुओं को सावधानी पूर्वक भरें और भवदीय में अपना नाम ,पद ,मोबाइल नंबर और इपिक नंबर जरूर लिख दें।
प्रारूप -12 यहाँ से डाउनलोड करें
आज के लेख डाक मत पत्र के लिए आवेदन कैसे करें ? डाक मत पत्र के लिए फार्म 12 कैसे भरें ? इसकी जानकारी दिया गया है। उम्मीद है ये लेख आपके लिए उपयोगी होगी। ऐसे ही नए नए और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे वेब साइट www.onlinebharo.com पर विजिट करें।
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