NPS (National Pension System) एन पी एस अकाउंट में कर्मचारियों के मूल वेतन का 10 प्रतिशत राशि प्रतिमाह जमा किया जाता है ,और इतनी ही राशि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के NPS Account में प्रतिमाह जमा किया जाता है . NPS अकाउंट में जमा राशि का कुछ भाग कर्मचारी कुछ प्रयोजन के लिए निकाल सकता है .जिसकी पूरी जानकारी आज के आर्टिकल में बताया गया है . NPS Account से पैसा कैसे निकाले की पूरी जानकारी देखें .
(NPS) नेशनल पेंशन स्कीम क्या है?
पुरानी पेंशन योजना (OPS) के स्थान पर नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. इसे 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया. कोई भी व्यक्ति अपने वर्किंग लाइफ के दौरान पेंशन अकाउंट में नियमित रूप से योगदान दे सकता है. जमा हुए फंड के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल भी सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन हासिल करने के लिए कर सकता है. व्यक्ति के निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से NPS अकाउंट बढ़ता है.
NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA की ओर से रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं. इसमें कोई भी व्यक्ति नियमित तौर पर एक निश्चित राशि निवेश कर सकता है.
मौजूदा नियम के मुताबिक, एनपीएस अकाउंट की मैच्योरिटी पर निवेशक को कम से कम 40 फीसदी रकम एन्युटी में लगानी होती है. इसी रकम से सब्सक्राइबर को पेंशन मिलती है. दरअसल, एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कांट्रैक्ट होता है. इस कांट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है. यह रकम जितनी अधिक होगी, पेंशन की रकम उतनी ही अधिक होगी. एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है और एनपीएस की शेष राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है. हालांकि, यह पेंशन टैक्स दायरे में आता है. इसमें रिटर्न फिक्स नहीं होता है. यह फंड की ओर से इक्विटी और डेट में निवेश से हासिल होने वाले रिटर्न पर निर्भर करता है.
NPS में निवेश कौन कर सकता है ?
- केंद्रीय सरकार के कर्मचारी
- राज्य सरकार के कर्मचारी
- प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी
- आम नागरिक
योजना में कौन शामिल हो सकता है?
- कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में निवेश कर सकता है.
- इस स्कीम में 18-70 साल का व्यक्ति निवेश कर सकता है.
- KYC प्रक्रिया के बाद नागरिक इस योजना में व्यक्तियों और इंप्लॉई-इंप्लॉयर समूहों के रूप में शामिल हो सकते हैं.
- नॉन रेजिडेंट इंडियन (NRI) भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है. NRI द्वारा किए गए योगदान RBI और फेमा द्वारा रेग्युलेट किए जाते हैं.
NPS अकाउंट
- NPS में दो तरह के खाते होते हैं: टियर 1 और टियर 2
- 60 साल की उम्र तक टियर 1 से पूरा फंड विद्ड्रॉल नहीं किया जा सकता है. केवल आंशिक विद्ड्रा किया जा सकता है .
- टियर 2 NPS अकाउंट एक सेविंग्स अकाउंट की तरह काम करता है, जहां से ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है.
NPS में मिलने वाला फायदा
- NPS से फाइनल विद्ड्रॉल पर 60 फीसदी रकम टैक्स फ्री है.
- सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन की लिमिट 14 फीसदी है.
- कोई भी NPS सब्सक्राइबर रुपये की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है. सेक्शन 80CCE के के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है.
- सेक्शन 80CCE के तहत सब्सक्राइबर 50 हजार रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
- एन्युटी की खरीद में निवेश की गई रकम को भी टैक्स से पूरी तरह छूट प्राप्त है.
NPS अकाउंट से राशि आहरण कैसे करें ?
नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत खोले गये NPS अकाउंट में जमा राशि में कुछ राशि को सब्सक्राइबर द्वारा आहरण करने की सुविधा दी गयी है .इस राशि का आहरण कैसे कर सकते है इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाई स्टेप देखें –
स्टेप 1 – NPS Account में लॉग इन करें
सबसे पहले अपने NPS अकाउंट में लॉग इन करें .इसके लिए अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर ओपन करें और सर्च बॉक्स में- cra-nsdl लिखकर सर्च करें . अब CRA NSDL का आफिसियल वेब साईट में क्लिक करें जिससे सीधे आप होम पेज में पहुँच जायेगे .
यहाँ पर लॉग इन करने के लिए दो विकल्प दिए गए है .पहला विकल्प Subscribers और दूसरा विकल्प Nodel Officers के लिए है .आपको Subscribers वाले भाग में लॉग इन करना है .
लॉग इन करने के लिए UserId आपका प्रान नम्बर (12 अंकों वाला ) होगा और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा .यदि NPS अकाउंट का ID पासवर्ड भूल गए है तो यहाँ से पता कर सकते है .- NPS अकाउंट का ID -Password कैसे पता करें .
स्टेप 2 – Withdraw Form Tier I सलेक्ट करें
NPS अकाउंट में लॉग इन होने के बाद अब आप NSDL के होम पेज में पहुँच जायेंगे यहाँ पर आपको मेनू बार में कई विकल्प दिखाई देंगे ,अब आपको आगे बताये गए विकल्प का चयन करना है – विकल्प चयन करने का क्रम ये है – Transect Online इसे बाद Withdrawal इसके बाद Partial Withdrawal Form Tier I का चयन करें .
इसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगा इसे पढ़ें और OK पर क्लिक करें .
अब एक नया पेज ओपन होगा यहाँ पर PRAN नम्बर दिया गया है यहाँ पर submit पर क्लिक करें .
स्टेप 3 – Withdraw % और Withdraw Purpose चयन करें
NPS अकाउंट से एक बार में सेल्फ कंट्रीबुसन राशि में से 25 % राशि आहरण किया जा सकता है . यहाँ पर आपके NPS अकाउंट में कितनी राशि आपके द्वारा जमा किया गया है ,वह दिखाई देगा ,साथ ही आप इस राशि का कितना प्रतिशत भाग आहरण करना चाहते है उसका चयन करें (जैसे 25 %) और राशि आहरण का कारण भी चयन करें .
आपके द्वारा चयन किये गए प्रतिशत के अनुसार WITHDRAW AMOUNT दिखाई देगा . इसे चेक करें और Submit पर क्लिक करें . जैसे कि चित्र में दिखाया गया है .
जैसे ही उपर बताये अनुसार Submit बटन पर क्लिक करेंगे ये पेज आगे खुलेगा जिसमे आहरण किये जाने वाली राशि लाल रंग में दिखाई देंगे , इसके साथ ही आपका बैंक डिटेल ,मोबाइल नम्बर और इमेल भी दिया गया है इसे चेक करें और नीचे Confirm पर क्लिक कर दें .
Confirm में क्लिक करने से पहले अपना बैंक डिटेल जरुर चेक कर लें .यदि बैंक डिटेल गलत हो तो राशि जारी नहीं होगी . मोबाइल नम्बर और इमेल भी चेक कर लें .
स्टेप 4 – Online Bank वेरिफिकेशन करें
बैंक वेरिफिकेशन के लिए डिक्लेरेशन दिया गया है ,जिसमे आपके खाते में 1 रुपया सेंड किया जाएगा .इसके लिए यहाँ दिए गए बाक्स में चेक मार्क करें और online bank a/c verification पर क्लिक करें .इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में 1 रूपये भेज दिया जाएगा . बैंक खाता चेक कर लें और Confirm बटन पर क्लिक करें .
स्टेप 5 – OTP प्राप्त करें
बैंक वेरिफिकेशन पूर्ण होने के बाद अब 25 % राशि आहरण के लिए दो OTP की आवश्यकता होती है .यहाँ पर आपको दो विकल्प मिलेंगे पहला OTP और दुसरा Esign . दोनों में कोई एक विकल्प का चयन करके आप आगे बढ़ सकते है .
यहाँ पर OTP विकल्प का चयन करके आगे की प्रक्रिया बताया गया है .
स्टेप 6 – OTP Submit करें
उपर बताये गए OTP विकल्प का चयन करने पर आपको रजिस्टर मोबाइल नम्बर और इमेल में OTP भेजा जाएगा . दोनों OTP को निर्धारित स्थान पर भरें और Submit OTP पर क्लिक कर दें .जैसे कि नीचे चित्र में दिखाया गया है .
जैसे ही आप Submit OTP पर क्लिक करेंगे आपका राशि आहरण के लिए Request प्रोसेस में चला जाएगा और 5 कामकाजी दिनों में पैसा आपके खाता में जमा हो जाएगा . विड्राल फार्म को आप डाउनलोड भी कर सकते है . जैसा कि चित्र में समझाया गया है .
इस प्रकार आप यहाँ बताये गए स्टेप का फालो करके बहुत आसानी से अपने NPS अकाउंट से 25 % राशि आहरण कर सकते है .
आज के आर्टिकल में NPS Account se Paisa Kaise Nikale. एन पी एस खाता से पैसा कैसे निकालें की पूरी जानकारी दिया गया है .उम्मीद करते है ये जानकारी सभी NPS खाता धारकों के लिए उपयोगी होगी .इस जानकारी को अन्य लोगों में भी जरुर शेयर करें .
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