प्रमोशन स्टे सम्बन्धी हाईकोर्ट का आदेश डाउनलोड करें – Order Of High Court In Teacher Promotion

पदोन्नति की राह देख रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। जैसे कि आप सभी को पता है कल यानि 09 मार्च को छग उच्च न्यायलय ने शिक्षकों की प्रमोशन के सम्बन्ध में लगे याचिका पर अपना फैसला सुनाया था ,ये फैसला सरकार और शिक्षकों के पक्ष में आया है।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब शिक्षकों के प्रमोशन में लगे स्टे हट गया है और बहुत जल्द ही या कहें कि मार्च के अंदर ही शिक्षकों को पदोन्नति का सौगात मिल जायेगा। सहायक शिक्षक से शिक्षक और शिक्षक से मिडिल स्कूल प्रधान पाठक पद में पदोन्नति अविलम्ब होने की खबर प्राप्त हुआ है। इसके लिए सभी शिक्षक साथियों को अग्रिम बधाई।

हाई कोर्ट का आदेश देखें -डाउनलोड करें

हाई कोर्ट ने शिक्षकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में लगे याचिका पर लगभग 10 माह तक सभी पक्षों को सुना और पिछले 3 दिसंबर को सुनवाई पूरी करके फैसला रिजर्व रख लिया था। जिस पर 9 मार्च को फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि पदोन्नति सम्बन्धी इस याचिका में कुल 25 मामले है। इन सभी पर फैसला आ गया है। अधिकांश मामले ख़ारिज कर दिए गए है।

हाई कोर्ट से जारी आर्डर में कुल 98 पेज है। इस सभी पेज को आप नीचे दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते है। साथ ही संक्षेप में आर्डर का निष्कर्ष भी दिया गया है।

Download – हाई कोर्ट का आदेश डाउनलोड करें

हाई कोर्ट के आदेश का हिंदी निष्कर्ष देखें

छग हाई कोर्ट से जारी आर्डर पूरा अंग्रेजी में है। इसका संक्षेप में और हिंदी में आपको नीचे बताया गया है। इससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि कौन से WPS पर कोर्ट ने क्या आर्डर किया है।

हाई कोर्ट के आर्डर का निष्कर्ष देखें – रिट याचिका (एस) संख्या 502/2022, 557/ 2022 , 892/2022 , 1702/2022 , 2436/2022 , 2742/2022 , 598/2022 , 599/2022 को खारिज किया जाता है।

रिट याचिका (एस) संख्या 3286/2021, 3432/2021, 3437/4603/2021 2021 और 3441/2021 को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और यह ● घोषित किया जाता है कि 2019 के नियमों के नियम 15 (1) की व्याख्या भेदभावपूर्ण और संविधान के अधिकार से बाहर है और इसलिए, नियमों के नियम 15 (1) के तहत नई व्याख्या तक 2019 का गठन किया जाता है, प्रधानाध्यापक (मध्य विद्यालय) के पद से पदोन्नत व्याख्याताओं की अर्हक सेवा एल) (पोस्ट ग्रेजुएट) हेड मास्टर (मिडिल स्कूल) (पोस्ट ग्रेजुएट) के रूप में उनकी नियुक्ति से लिया जाएगा।

98 रिट याचिका (एस) संख्या। 1569/2022, 2240/2022, 3431/2021 3518/2022, 4409/2021, 4627/2019 और 5911/2022 को खारिज कर दिया गया है।

रिट याचिका (एस) संख्या 2280/2021 खारिज की जाती है। ● रिट याचिका (एस) संख्या 1275/2022 खारिज की जाती है। Ⓡ रिट अपील नं। 196/2022, 212/2022 और 324/2022 को खारिज कर दिया गया है।

इस प्रकार प्रमोशन के सम्बन्ध में लगायी गयी अधिकांश याचिका को हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। मात्र एक केश को आंशिक अनुमति दी गयी है। इस प्रकार अब शिक्षकों के प्रमोशन में लगा स्टे हटा दिया गया है। अब जल्द ही सभी पत्र सहायक शिक्षक और शिक्षकों का प्रमोशन हो जायेगा।

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