NPS (एन.पी.एस)-NSDL-Account से पैसा कैसे निकालते है ? नवीन अंशदायी पेंशन योजना की जमा राशि की आंशिक आहरण कैसे करें -पूरी जानकारी देखें
एन.पी.एस. (NPS)-NSDL (नवीन अंशदायी पेंशन ) की राशि आहरण की जानकारी आज के इस आर्टिकल में बताया गया है। यह जानकारी सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है ,जिन्हे नवीन पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। फ्रेंड्स आज के पोस्ट में आपको
NPS अकाउंट की पूरी जानकारी बताया गया है। सम्पूर्ण जानकारी के लिए अंत तक जरूर पढ़ें।
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फ्रेंड्स आज हम आपको विशेष रूप से एन पी एस
(NPS) -NSDL से मेच्यूरिटी से पहले राशि आहरण के बारे में बताने वाले है। यहाँ आपको NPS अकाउंट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आप अपने NPS अकाउंट के राशि को भी चेक कर सकते है। उसका लिंक यहाँ से प्राप्त कर सकते है।
नवीन पेंशन योजना (NPS ) के राशि की आंशिक आहरण की जानकारी बताने के पहले आपको इस योजना के बारे में जानना भी बहुत जरुरी है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते है।
नवीन अंशदायी पेंशन योजना क्या है ? WHAT IS NPS ?
नवीन पेंशन योजना की शुरुआत नवंबर 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि नवंबर 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की पात्रता नहीं है। अब उन्हें नवीन पेंशन योजना जिसे आंशिक पेंशन योजना कहा गया -इसकी पात्रता होगी।
नवीन आंशिक पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित योजना है ,जिसमे कर्मचारियों के वेतन का 10 या 12 % की राशि उनके खाते से इस योजना के तहत जमा होता है और उतनी ही राशि नियोक्ता के द्वारा भी प्रति माह जमा किया जाता है।
NPS में जमा राशि को कर्मचारि के रिटायरमेंट होने पर एकमुश्त राशि के रूप में दिया जाएगा। ये बात भी जानना बहुत जरुरी है कि नवीन पेंशन सिस्टम में मिलने वाली राशि उस समय मार्केट पर आधारित होगी अर्थात कर्मचारी के रिटायर के समय मार्केट (शेयर बाजार ) के अनुसार ही राशि प्राप्त होगी।
NPS (NSDL) में जमा राशि का आंशिक आहरण कैसे करें ?
NPS अकाउंट में जमा राशि को रिटायरमेंट के पहले भी आहरित की जा सकती है। लेकिन यह आहरण आंशिक आहरण होगी अर्थात कुछ राशि को कर्मचारी किसी विशेष स्थिति में आहरित कर सकते है। दअसल NPS अकाउंट में जमा राशि को सेवा अवधि में आहरण करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन राज्य शासन द्वारा इस नियम को कुछ हद तक शिथिल किया गया है।
नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह कर्मचारी के वेतन से कुछ राशि (10% या 12%) NPS अकाउंट में जमा होता है और इतनी ही राशि शासन की ओर से जमा की जाती है। जैसे की यदि कर्मचारी के वेतन से 5000 रूपये कटौती होती है तो शासन द्वारा भी इतनी ही राशि जमा की जाएगी मतलब कर्मचारी के NPS अकाउंट में 10000 रूपये प्रतिमाह जमा होगा।
NPS-NSDL अकाउंट से कितनी राशि आहरित कर सकते है ? यहाँ देखें
राज्य शासन ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत जमा राशि में से आंशिक आहरण की पात्रता देने का निर्णय लिया है। जिसके तहत अब कर्मचारी अपने सेवा अवधि में भी अंशदान की कुछ राशि निकाल सकते है। लेकिन इसमें कुछ शर्त भी रखी गयी है।
25% राशि आहरण की पात्रता:- यदि कोई कर्मचारी अपने सेवा काल में ही बीच में नवीन आंशिक पेंशन योजना के अंतर्गत जमा अंशदान की राशि आहरित करना चाहते है तो अंशदान के कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत प्रतिशत राशि का आहरण कर सकता है।
अंशदान की राशि जिसमे से आहरण करना है इस राशि में शासन द्वारा जमा राशि को शामिल नहीं किया जायेगा। इसका मतलब यह है की जैसे आपके पेंशन खाते में कुल 100000 रूपये है जिसमे की 50000 आपके वेतन से जमा राशि और 50000 रूपये शासन का अंशदान है।
यहाँ आप अपने वेतन का अंशदान 50000 का 25% राशि ही आहरित कर सकते है। अर्थात आप 12500 राशि आहरित कर सकते है।
राशि आहरण की पात्रता क्या है ? यहाँ देखें
नवीन अंशदायी पेंशन खाते से राशि आहरण यदि कोई कर्मचारी करना चाहता है तो शासन ने उनके लिए कुछ शर्त रखी है। इन शर्तों या नियमो के तहत ही आप राशि का आहरण कर सकते है। नीचे देखें कि राशि आहरण आप किन किन परिस्थितियों में कर सकते है।
किसी प्रयोजन के लिए राशि आहरण :- किसी विशेष प्रयोजन हेतु आप राशि का आहरण कर सकते है। ये है प्रयोजन –
(1)- कर्मचारी के पुत्र या पुत्री एवं वैध दत्तक पुत्र या पूत्री के उच्च शिक्षा के लिए अंशदान की राशि आहरण किया जा सकता है।
(2)- कर्मचारी के पुत्र या पुत्री एवं वैध दत्तक पुत्र या पूत्री के विवाह के लिए राशि आहरण किया जा सकता है।
(3)- कर्मचारी के स्वयं के नाम से या विवाहित पति /पत्नी के संयुक्त नाम से आवासीय मकान या फ़्लैट बनाने या खरीदने के लिए राशि का आहरण किया जा सकता है।
(4)-कर्मचारी के पुत्र या पुत्री एवं वैध दत्तक पुत्र या पूत्री के या आश्रित माता पिता के बीमारी की उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर राशि आहरण किया जा सकता है। जिन बिमारियों के इलाज के लिए राशि आहरण किया जायेगा उन बिमारियों की सूचि आप नीचे लिंक से देखें।
आंशिक आहरण की पात्रता एवं सीमा
नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अभिदाता द्वारा राशि आहरण करने के लिए शासन द्वारा कुछ पात्रता निर्धारित की गयी है। इस पात्रता के आधार पर अभिदाता आंशिक आहरण कर सकता है। राशि आहरण की पात्रता और सीमा नीचे दिए गए है देखें :-
(1) आंशिक अंशदायी पेंशन की राशि आहरण के लिए अभिदाता को NPS सदस्य के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण होना चाहिए। यदि अभिदाता अन्य सेक्टर में कुछ समय NPS सदस्य के रूप में कार्य किया है तो उसे भी गणना की जाएगी।
(2) आंशिक आहरण की अधिकतम सीमा अभिदाता द्वारा आवेदन तिथि पर खाते में जमा कर्मचारी अंशदान का 25 % होगी।
आंशिक आहरण कितने बार कर सकते है ,,देखें
यदि आप अपने NPS अकाउंट का आंशिक आहरण करना चाहते है तो आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि – कितने बार और कैसे राशि आहरण करें। साथ ही ये भी जानना जरुरी है की जो राशि आप निकाल रहे है उसका हिसाब कैसे होगा। ये सब जानने के लिए यहाँ देखें –
(1)- अभिदाता /कर्मचारी अपने सेवा काल में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत केवल तीन बार आंशिक आहरण कर सकता है।
(2)- चिकित्सा उपचार के लिए आंशिक आहरण हेतु कर्मचारी को निर्धारित आवेदन के साथ सूचि में दिए गए बीमारी के लिए राशि आहरण कर सकते है। इसके लिए अभिदाता को आवशयक अभिलेख भी प्रस्तुत करना होगा।
(3)- यादि NPS अभिदाता स्वयं रोगग्रस्त है तो इस स्थिति में उनके परिवार के सदस्य द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
(4)- यदि अभिदाता की सेवानिवृत्ति /त्यागपत्र /मृत्यु हो जाती है तो इस प्रकार की स्थिति में उस समय तक कर्मचारी द्वारा किये गए आंशिक आहरण की राशि को अंत में मिलने वाली राशि में समायोजित करके अंतिम भुगतान की जाएगी।
फ्रेंड्स आज के इस आर्टिकल में आपको NPS अकाउंट से सेवाकाल के दौरान आंशिक आहरण करने के बारे में जानकारी दिया गया है। उम्मीद करते है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी साथ ही ये जानकारी आपके लिए उपयोगी भी होगी।
NPS की ये जानकारी अपने अन्य दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। शिक्षकों से सम्बंधित अन्य जानकारी के लये आप सीधे हमारे वेबसाइट Onlinebharo.com में विजिट कर सकते है।
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