Income Tax Return (ITR) 2021-22 (ASESMENT YEAR 2022-23) इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें

INCOME TAX RETURN”ITR”2021-22- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें ? पूरा स्टेप यहाँ देखें 


INCOME TAX RETURN भरने के लिए सबसे पहले आपको IncomeTax E-Filing वेबसाइट पर जाना है। वित्त्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022   है। यदि आप भी अभी तक Income Tax Return (ITR) efilling  नहीं किये है तो नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते है।




  

आज के इस  आर्टिकल में आपको फाइनेंसियल ईयर 2021-22 (असेसमेंट ईयर 2022-23) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR )फाइल करने के सभी स्टेप बताएँगे जिससे आप अपना ITR फार्म आसानी से भर पाएंगे। 

आपको नीचे INCOME TAX E -FILLING का ऑफिसियल लिंक भी दिया गया है जिससे  फाइल रिटर्न कर सकते है। आप ये पूरी जानकारी ध्यान से पढ़िए और नीचे बताये गए स्टेप को फॉलो करें।  

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फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की प्रक्रिया  अभी चल रही है।आप में से कई साथी  ऐसे होंगे जो पहली बार इनकम टैक्स भरने जा रहे होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि यह प्रक्रिया  नए यूजर्स के लिए बेहद आसान नहीं है। 

हम आपको यहाँ ITR भरने के आसान तरीके बताये  हैं, जिन्हें फॉलो कर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से फाइल  कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस प्रोसेस के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ITR 1 से  ITR 6  फॉर्म को जारी करता है, जिसे भर कर जमा करना होता है।

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ITR-1 और ITR-4 फॉर्म इनकम टैक्स e-Filing वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं और इसका इस्तेमाल यूजर्स ऑनलाइन IT रिटर्न भरने के लिए कर सकते हैं। IT डिपार्टमेंट ने इस साल के लिए यह फॉर्म अप्रैल महीने की शुरुआत में रिलीज कर दिए थे। यदि आप अब तक अपना Income Tax Return (ITR) जमा नहीं कर पाए हैं तो आप नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो कर अपना ITR आसानी से फाइल कर सकते हैं।



अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले Income Tax E-Filing वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31-जुलाई 2022 है।

सैलेरी (आय) के हिसाब से करें अपने फॉर्म का चयन


ITR-1 फॉर्म- ITR-1 फॉर्म उन लोगों के लिए हैं, जिनकी कुल एनुअल इनकम 50 लाख रुपये या उससे कम है। इस आईटीआर फॉर्म को वह व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो कंपनी का डायरेक्टर है या जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इनवेस्ट किया है।
ITR-4 फॉर्म- ITR- 4 फॉर्म उन लोगों के लिए है, जिनका अपना खुद का BUSINESS  है।

ऐसे भरें अपना इनकम टैक्स रिटर्न


स्टेप-1- इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 :-अब यहां आपको अपने अकाउंट को लॉग-इन करना होगा। यदि आपने इससे पहले कभी भी इस वेबसाइट में अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आप अपने PAN कार्ड के जरिए अपना नया अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं।


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    स्टेप 3 :-अब आपको Income Tax Return पेज पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको असेसमेंट ईयर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ITR फॉर्म और सबमिशन पर क्लिक करना होगा।


    स्टेप 4 :-अब आप प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन और प्री-फिल्ड फील्डस को सेलेक्ट करें। इसके बाद आप अपने मुताबिक ई-वैरिफिकेशन ऑप्शन चुन सकते हैं।


    स्टेप 5 :-अब आखिर में आपको अपनी सभी मांगी गई डिटेल को अच्छे से भरना होगा और इस तरह आप अपना ITR फाइल कर पाएंगे।
    ध्यान देंने योग्य बातें :-
    आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए आपको अपने PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। इस लिंक के बिना आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना ITR 1 फॉर्म फाइल करने के लिए PAN, आधार, कंपनी की तरफ से मिला फॉर्म 16 और 26AS फॉर्म भी आवश्यक होगी। 


    अन्य महत्वपूर्ण लिंक 

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