शिक्षक (एल बी संवर्ग) को प्राचार्य ,डीईओ ,सहायक संचालक ,व्याख्याता ,प्रधान पाठक सहित सभी उच्च पदों में पदोन्नति पात्रता राजपत्र में उल्लेख है :देखें 👇
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शिक्षक संवर्ग के लिए आज का ये आर्टिकल बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। यदि आप भी शिक्षक है और एल बी संवर्ग में आ चुके है तो आपको भी ये जानकारी जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि आज के इस आर्टिकल में हम आपको संविलियन के बाद शिक्षक एल बी संवर्ग से सम्बंधित कुछ नियम और प्रावधान के बारे में जानकारी साझा करने जा रहे है।
फ्रेंड्स जैसे कि आप शिक्षाकर्मी वर्ग के समस्याओं से परिचित तो है ही ,,शिक्षा कर्मियों ने वर्षों से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी है और बहुत लम्बे समय बाद उन्हें संविलयन मिल पाया है। संविलियन मिलने के बाद भी कुछ समस्याएं अभी भी है।
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संविलियन के बाद शिक्षक एल बी संवर्ग में नियमित कर्मचारी के रूप में काम रहे शिक्षकों को अब नियमित वेतन मिलना शुरू हो गया है और वेतनमान में भी सुधार आया है।
अब नियमित कर्मचारी होने के बाद भी पदोन्नति और क्रमोन्नति के विषय में आज भी शिक्षकों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है।
राजपत्र में शिक्षकों की पदोन्नति की जानकारी
संविलियन होने के बाद शिक्षकों के पदोन्नति के सम्बन्ध में राजपत्र में भी उल्लेख किया गया है।
पदोन्नति के लिए समय समय में समिति के बैठक और अनुमोदन से शिक्षकों की पदोन्नति की जाएगी। इसके लिए आप राजपत्र में क्रमांक 14 -पदोन्नति द्वारा नियुक्ति में पूरा विवरण देख सकते है।
राजपत्र (स्थायी शासकीय सेवा नियम) का प्रकाशन
शिक्षा कर्मी से शिक्षक बनने संघर्ष की पूर्णता और संविलियन के बाद कुछ नियम और प्रावधान के बारे में नीचे बताया गया है। साथ ही कुछ बिंदु ऐसे भी है जिसमे सुधार की आवश्यकता भी है।
प्रमुख बिंदू
➤ शिक्षकों के पदनाम के आगे एल बी नही लगेगा।
➤ व्याख्याता,शिक्षक,एवं सहायक शिक्षक ही रहेंगे, (ई संवर्ग,टी संवर्ग साथ ई एलबी एवं टी एलबी संवर्ग में) एल बी शब्द पृथक कैडर की पहचान के लिए है पदनाम के साथ युक्त नहीं होगा।
➤ ई एलबी एवं टी एलबी संवर्ग के व्याख्याता द्वितीय श्रेणी/राजपत्रित होंगे।
➤ शिक्षक,प्रधानपाठक,व्याख्याता,कोच,प्राचार्य,सहायक संचालक,डीईओ सहित अन्य सभी उच्चतर पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था दी गयी है। इसे आप राजपत्र के अनुसूची एक में देख सकते है।
प्राचार्य के पद में पदोन्नति
➤शिक्षा एवं ट्राइबल विभाग के प्राचार्य के पदों पर कुल रिक्त के 10 % पदों पर 5 वर्ष के अनुभव वाले शासकीय शालाओं में कार्यरत ब्याख्याता व पंचायत में कार्यरत व्याख्याता व नगरी निकाय में कार्यरत व्याख्याता की सीमित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे
➤ 65% पद ब्याख्याता ओं की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे जिसमें से 70% पद व्याख्याताओं वह 30% पद एलबी संवर्ग के व्याख्याताओं के लिए होंगे।
➤ 25% पद को पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक प्रशिक्षित स्नातकोत्तर की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे जिसमें से 70% पद ई संवर्ग के प्रधान पाठक व 30% के पद एल बी संवर्ग के प्रधान पाठक द्वारा भरे जाएंगे। ठीक इसी प्रकार टी संवर्ग के लिए बिंदु क्रमांक एक दो और तीन लागू होगा।
व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति
व्याख्याता के पद में 50 % ई संवर्ग /टी संवर्ग तथा 50% ई एलबी संवर्ग एवं टी एलबी संवर्ग के शिक्षकों से की जाएगी। तथा 50 % पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा।
शिक्षक के पद पर पदोन्नति
50 % पद सीधी भर्ती से व 50 % पद पदोन्नति से भरे जाएंगे, यदि ई संवर्ग व टी संवर्ग में फीडिंग कैडर में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी नहीं है तो पदो को इ एल बी संवर्ग व टी एल बी संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे
प्रधान पाठक (माध्यमिक शाला) में पदोन्नति
100 % पद पदोन्नति से भरा जाएगा जिसमे 50 % पद ई संवर्ग व 50 % पद ई एल बी संवर्ग से भरे जाएंगे। व्याख्याता के अनुरूप 50%-50% फीडिंग कैडर से होंगे
प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद में पदोन्नति
100 % पद पदोन्नति से भरे जाएंगे, ई संवर्ग व टी संवर्ग में फीडिंग कैडर में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी नहीं है तो पदो को इस एल बी संवर्ग व टी एल बी संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे ।
ब्याख्याता शारीरिक शिक्षा
100 % पद पी टी आई व्यायाम शिक्षक की पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रवधान किया गया है, जिसके स्थान पर व्यायाम शिक्षक व व्यायाम एल बी शिक्षक के रेशियो के आधार पर पदोन्नति के लिए प्रावधान किया जावे।
सहायक शिक्षक विज्ञान को पदोन्नति
सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला ) की पदोन्नति के लिए प्रावधान नही किया गया है,अतः सहायक शिक्षक विज्ञानं की पदोन्नति का प्रावधान बनाने की आवश्यकता है। जिसे समय में नियम बनाकर पदोन्नति किया जायेगा।
कुछ अन्य बिंदु और कुछ सुधार की आवश्यकता
➤ पदोन्नति हेतू 5 वर्ष एवं 3 वर्ष का अनुभव (समस्त ई एलबी एवं टी एलबी संवर्ग के शिक्षक अर्हता) मानकर पदोन्नति दिया जाये।
➤ क्रमोन्नति, एवं वेतन विसंगति की समस्या पर कोई निर्णय नहीं,समस्या यथावत। इस पर तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है।
➤ प्राचार्य,व्याख्याता एवं प्रधानपाठक माध्यमिक शाला के पदों पर अनुपातिक पदों का आबंटन नहीं होने से निराशा। पदोन्नति के पद रिलीज करने की आवश्यकता है।
➤ ई एवं टी संवर्ग के पश्चातवर्ती पदोन्नत शिक्षकों को बेहतर अवसर देने ज्यादा पद आबंटित किये गए है।
➤ सहायक शिक्षक संवर्ग की वेतन विसंगति विभाग की ओर से अमान्य,,आगे सुधार की उम्मीद है। इसके लिए समयमान /क्रमोन्नति वेतन के आधार पर वेतन फिक्सेशन किया जाना चाहिए।
➤ 20-23 वर्षों से एक ही संस्था, एवं समकक्ष पद एवं योयता, अर्हता पर कार्य कर रहे एल बी संवर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति के सीमित अवसर प्रदान किये गए हैं।
➤ वर्तमान व्याख्याता व शिक्षक संख्या अनुपात के आधार पर ई/टी संवर्ग तथा ई एलबी/टी एलबी संवर्ग के लिए पदोन्नति हेतु आबंटित पदों का अनुपात 10%:90% होंना चाहिए।
➤ 20 से 23 वर्ष तक समान पात्रता, योग्यता वाले शिक्षक व व्याख्याता के लिए क्रमोन्नति के अवसर नही है,,प्रकाशित राजपत्र से कितने व्याख्याता व शिक्षक को पदोन्नति मिलेगी??
➤एक साथ नियुक्त शिक्षको को पद नही होने पर नियमानुसार तत्काल समयमान व क्रमोन्नति प्रावधानित करने की आवश्यकता।
➤ संविलियन के लिए 2 वर्ष की सेवा के बाद प्रत्येक वर्ष के लिए वेटेज अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। इससे वेतन विसंगति को दूर किया जा सकेगा।
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It is very usefull for us
Thank you sir
Badhiya Jankaari👌
Thanks Gupta ji