क्रमोन्नति के लिए याचिका लगाने से पहले क्या करें ? सहायक शिक्षकों को कोर्ट के आदेश से जारी हुआ क्रमोन्नति वेतनमान । स्थानीय निधि से सत्यापन कराने पर नही होगी रिकवरी ।


क्रमोन्नति के लिए याचिका लगाने से पहले क्या करें ? कोर्ट में याचिका लगाने के पहले जिलाशिक्षा शिक्षा अधिकारी को आवेदन जरूर दें :स्थानीय सम्परिक्षक से सत्यापन भी जरूरी :

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क्रमोन्नति वेतनमान की पूरी जानकारी हमारे वेबसाइट के माध्यम से पहले भी दिया जा चूका है। आपको इस आर्टिकल में भी उसका लिंक दिया गया है। इस लिंक से आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते है। 
छत्तीसगढ़ में क्रमोन्नति वेतन की बात करें तो अभी अभी जांजगीर जिले के 19 सहायक शिक्षकों को पहला क्रमोन्नति वेतन प्राप्त हुआ है। ये खबर पूरी तरह से सच है। 
आपको क्रमोन्नति वेतन प्राप्त करने वाले 19 सहायक शिक्षकों का नाम और उनकी सूचि इस पोस्ट में दिया गया है। जिसे आप देख सकते है। आपको यहाँ बतायेगे कि ये सहायक शिक्षक क्रमोन्नति वेतन कैसे प्राप्त किये। 
फ्रेंड्स जैसे की आपको पता ही होगा छग में किसी भी शिक्षक को शासन की और से क्रमोन्नति वेतन अपने स्तर पर नहीं दिया है। इसलिए शिक्षकों ने कोर्ट का सहारा लिया है। 
क्रमोन्नति वेतन प्राप्त करने  19 सहायक शिक्षकों ने भी मिलकर  कोर्ट में अधिवक्ता  के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के खिलाफ क्रमोनति वेतन देने के लिए  याचिका लगाए थे। 
कोर्ट ने पुरे मामले को संज्ञान में लिया और सहायक शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शासन को इन सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नति  वेतन देने का आदेश दिए है। 
सहायक शिक्षकों ने कोर्ट के इस आदेश को आधार बनाकर अपने जिले और विकासखंड के सम्बंधित अधिकारी से बात किये और क्रमोन्नति वेतन लेने के लिए एकजुट हुए और अंततः इन 19 सहायक शिक्षकों को पहली क्रमोन्नति वेतनमान (9300-34800 +4200 ) प्राप्त हो गयी है। 
कोर्ट में याचिका लगाने के पहले क्या करें ?? 


साथियों कोर्ट में याचिका लगाने के पहले क्या करें ? यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है ,क्योंकि क्रमोन्नति वेतन एक विभागीय प्रक्रिया है और किसी भी कर्मचारी को विभाग में सुचना देना जरुरी होता है। यदि आप भी क्रमोन्नति वेतन के लिए कोर्ट में याचिका लगाना चाहते है तो ये पूरा विवरण पढ़ें।

क्रमोन्नति प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को कोर्ट का सहारा लेना पड़  रहा है। फ्रेंड्स कोर्ट में याचिका लगाने के पहले आप अपने जिले के जिलाशिक्षा अधिकारी को एक फार्म जरूर भरें। फार्म का प्रारूप आप नीचे लिंक से डाऊनलोड कर सकते है।
👉इस लिंक से करें फार्म डाऊनलोड 

जिला शिक्षा अधिकारी के नाम एक फार्म भरना है जिसमे क्रमोन्नति के लिए मंत्रालय से जारी आदेश क्रमांक ,सन्दर्भ और इससे सम्बंधित अन्य विवरण जरूर लिखें। वैसे फार्म प्रिंटेड है उसमे सभी विवरण लिखा हुआ है।

जिला शिक्षा अधिकारी को जो पत्र आपके द्वारा दिया जायेगा उसमे साफ साफ लिखा हुआ है की समय सीमा में मेरे आवेदन का निराकरण नहीं किया गया तो न्यायालय जाने या न्यायलय में आवेदन करने के लिए विवस होऊंगा।


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क्रमोन्नति के सम्बन्ध में जिलाशिक्षा अधिकारी को दिए जाने वाले फार्म में अपना पूरा विवरण बहुत सावधानी के साथ और सही सही भरें इसका भी ध्यान रखा जावे।

फार्म जमा करके कार्यालय से पावती जरूर लें ,क्योंकि ये पावती आपको भविष्य में काम आएगा। फार्म का प्रारूप आपको इस पोस्ट में दिया गया है। लिंक से डाऊनलोड कर सकते है।
ये है फार्म का प्रारूप 👇

फ्रेंड्स यदि आप भी क्रमोन्नति वेतन के पात्र है तो ऊपर अपने जिलाशिक्षा अधिकारी के पास पहले फार्म जमा करें। और आपके आवेदन का निराकरण समय सीमा में नहीं होता है तो अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में याचिका लगाएं।

आज की यह जानकारी शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जानकारी अपने अन्य साथियों को जरूर शेयर करें जिससे उनको भी इसकी पूरी जानकारी हो  सके और सभी को क्रमोन्नति वेतन प्राप्त हो सके।

शिक्षा और शिक्षकों से सम्बंधित अन्य जानकारी के लिए आप हमरे वेबसाइट में विजिट करें इसके लिए आप सीधे गूगल में सर्च कर सकते है –onlinebharo.com इसकी सहायता  से आप सीधे हमरे वेबसाइट में पहुँच सकते है।

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2 thoughts on “क्रमोन्नति के लिए याचिका लगाने से पहले क्या करें ? सहायक शिक्षकों को कोर्ट के आदेश से जारी हुआ क्रमोन्नति वेतनमान । स्थानीय निधि से सत्यापन कराने पर नही होगी रिकवरी ।”

  1. सर मैं व्याख्याता हु मेरा नियुक्ति 2008 को शिक्षाकर्मी 01 में हुआ था न ही मुझे समयमान वेतनमान दिया गया ना वेतनमान का गनण गलत किया गया क्या मैं क्रमोन्नति में आवेदन दे सकता हूं मार्गं दर्शन दे

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